top of page
VOSADD.jpg

हत्या के आरोपी को चिल्पी पुलिस द्वारा घटना बाद त्वरित कार्यवाही कर किया गया गिरफ्तार



ree

हत्या के आरोपी को चिल्पी पुलिस द्वारा घटना बाद त्वरित कार्यवाही कर किया गया गिरफ्तार।


पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगाँव रेंज राजनॉदगाँव दीपक झा के निर्देशन एवं कबीरधाम पुलिस अधीक्षक अभिशेक पल्लव के मार्गदर्शन तथा अति. पुलिस अधीक्षक विकास कुमार (भापुसे) एवं पुष्पेन्द्र बघेल व उप पुलिस अधीक्षक (नक्सल ऑप्स)  सतीष धुर्वे के दिशा-निर्देश में याना प्रभारी चिल्पी उप निरीक्षक  राजेश्वर सिंह ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारीगणों के आदेशानुसार प्रार्थीया श्रीमति चंद्रवती खुसरे पति अमरलाल खुसरे उम्र 40 वर्ष साकिन झाज बहन खोदरा थाना चिल्पी के रिपोर्ट पर मर्ग कॉक 07/24 धारा 174 जा. फौ. कायम कर शव का पंचनामा कार्यवाही के दौरान प्रार्थीया एवं गवाहों से पूछताछ पर प्रार्थीया ने बतायी कि उसका पति आये दिन शराब पीकर लड़ाई झगड़ा कर मारपीट करता या इस वजह से करीब 17 वर्ष पूर्व से अपने मायके ग्राम बहनाखोदरा में अलग से मकान बनाकर अपने पति व बच्चों के साथ रहती थी। जो पति के द्वारा 4-5 दिन पूर्व से लगातार शराब पीकर प्रार्थीया को मारपीट करने के वजह से परेशान होकर अपने भाई अमृत मेरावी व अपनी माँ के घर रहती थी कि दिनाँक 02.05.2024 के रात्रि 09:00 बजे करीब आरोपी अमरलाल खुसरे पिता अगम सिंह खुसरे उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम बहनाखोदरा थाना चिल्पी मृतिक के घर के सामने आकर प्रार्थीया को गाली गलौच कर रहा था तब मृतिका के द्वारा आरोपी को गाली गलौच करने से मना करने लगी तब आरोपी ने मृतिका को बोला कि तुम मुझे आये दिन गाली गलौच करते हो मैं आज तुम्हे जान से मारकर खत्म कर दूंगा कहकर हत्या करने के नियत से अमृत सिंह मेरावी के बाड़ी में मृतिका के गला को दबाने लगा तत्र मृतिका के द्वारा 2 बार हिचकने का आवाज आने के बाद आवाज आना बंद हो गया तब प्रार्थीया को शंका हुआ तब अपने बड़े भाई बुद्ध सिंह अमृत मेरावी कोटवारीन दशरीबाई सोनवानी को बतायी और सभी लोग जाकर देखे है उस समय मृतिका की मृत्यु हो चुकी थी। कि मर्ग जाँच के दौरान अपराध धारा 302 भादवि का घटित होना पाये जाने से आरोपी अमरलाल खुसरे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लेने पर आरोपी ने मृतिका को मुझे रोज गाली गलौच करती हो कहकर परेशान होकर हत्या करने के नियत से अपने दोनों हाथ से गला दबाकर हत्या कर दिया। कि थाना थाना चिल्पी में अपराध कमॉक 19/2024 धारा 302 भादिव कायम कर विवेचना में लिया गया बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में न्यायालय पेश किया जाता है।

उक्त प्रकरण में थाना प्रभारी उप निरीक्षक राजेश्वर सिंह खकुर, प्र.आर. 16 गोकुल सोनकर, 414 दिनेश तिवारी आर. 553 पंकज यादव 131 सुभाष नवरंगे का सरायनीय योगदान रहा है।

Comments


bottom of page