top of page
VOSADD.jpg

सांसद सरोज पर 6 हजार रुपए जुर्माना, हाईकोर्ट में क्रॉस एग्जामिनेशन से किया मना,

कोर्ट का आदेश-गवाहों के खर्चे की करनी होगी भरपाई

बिलासपुर। सांसद सरोज पांडेय के निर्वाचन को कांग्रेस के प्रत्याशी लेखराम साहू ने चुनाव याचिका मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन से मना करने पर राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय पर 6 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह रकम गवाहों को दी जाएगी।


कोर्ट में सांसद के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन उनके अधिवक्ता ने और समय मांग लिया। इस पर कोर्ट ने कहा कि गवाहों के खर्चे की भरपाई करनी होगी। मामले की अगली सुनवाई अब 26 अक्टूबर को होगी।


सांसद के अधिवक्ता ने असमर्थता जताते हुए और समय मांगा

गवाहों को हाजिर होने के लिए 28 सितंबर को ही शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था। इसके लिए लेखराम साहू सहित दोनों गवाह पहुंच गए थे। लेख राम साहू के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और हिमांशु शर्मा ने जस्टिस सैम पी कोशी की बेंच को तीनों गवाहों के क्रॉस एग्जामिन के लिए सुबह से ही उपस्थित होने की जानकारी दी। बेंच ने इसके लिए सरोज पांडेय के अधिवक्ता अविनाश चंद्र साहू को कहा कि पर उन्होंने असमर्थता जताई, साथ ही और समय मांगा।


कोर्ट ने कहा- गवाहों को पहले जानकारी देनी चाहिए थी

याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि मंगलवार को ही शपथपत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करा दी गई थी। गवाह भी धमतरी और दुर्ग से आ चुके हैं । इस पर कोर्ट ने कहा कि 3 दिन से अधिक का समय शपथ पत्र मिलने के बाद हो चुका है। अगर आज प्रति-परीक्षण नहीं करना था तो पहले से याचिकाकर्ता को सूचना दी जानी चाहिए थी। उनका आना व्यर्थ हो गया। अतः उन्हें खर्चे की भरपाई होनी जरूरी है। इसके लिए प्रत्येक के लिए 2-2 हजार रुपए जमा कराएं।


Comments


bottom of page