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संयुक्त संचालक, लोक अभियोजन पद पर प्रमोशन हेतु डी.पी.सी. का निर्देश


बिलासपुर : विकास नगर, 27 खोली, बिलासपुर निवासी श्याम लाल पटेल जिला-विलासपुर में उप संचालक अभियोजन के पद पर पदस्थ हैं। लगातार 04 (चार) वर्ष की सेवा के पश्चात् उनका संयुक्त संचालक, लोक अभियोजन के पद पर प्रमोशन न किये जाने से क्षुब्ध होकर श्यामलाल पटेल द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पांडेय एवं दीपिका सन्नाट के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पांडेय एवं दीपिका सन्नाट द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ लोक अभियोजन (राजपत्रित) भर्ती एवं पदोन्नति नियम-2008 की अनुसूची-चार के तहत उप संचालक से संयुक्त संचालक पद पर प्रमोशन हेतु उप संचालक पद पर 03 वर्ष की सेवा अनिवार्य है जो कि याचिकाकर्ता द्वारा अच्छे सेवा रिकार्ड के साथ पूर्ण कर ली गई है।


याचिकाकर्ता का पिछले 05 (पांच) वर्षों का सेवा रिकार्ड बहुत अच्छा है एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम-2003 के उपनियम 04 (2) के तहत यदि प्रमोशन प्रथम श्रेणी अधिकारी से प्रथम श्रेणी अधिकारी के उच्च पद पर किया जाता है तो वह मेरिट कम सीनियरिटी के आधार पर किया जायेगा चूंकि याचिकाकर्ता श्यामलाल पटेल का उपसंचालक, अभियोजन के पद पर सर्विस रिकार्ड बहुत अच्छा है परंतु वर्ष 2018 अर्थात् पिछले 03 वर्षों से डी.पी.सी. की कार्यवाही न किये जाने से याचिकाकर्ता आज दिनांक तक संयुक्त संचालक, अभियोजन के पद पर प्रमोशन से वंचित है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् याचिका को स्वीकार कर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग एवं संचालक, लोक अभियोजन विभाग, रायपुर को यह निर्देशित किया गया कि वे 60 (साठ) दिवस के भीतर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन का निराकरण कर उप संचालक से संयुक्त संचालक, लोक अभियोजन के पद पर प्रमोशन हेतु डी.पी.सी. की कार्यवाही करे।























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