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कोविड से हुई मौत पर आर्थिक सहायता के लिए जरूरी होगा CDAC सर्टिफिकेट, जानिए क्या होगी प्रक्रिया…


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रायपुर। कोविड-19 की वजह से जान गंवाने वाले व्यक्तियों के परिजनों को सरकार 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने जा रही है. इसके लिए परिजनों को CDAC (Covid-19 death ascertain committee) की ओर से जारी प्रमाण-पत्र जमा करना होगा. प्रदेश के तमाम जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जा रहा है.


उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता देने का निर्देश जारी किया है. इसमें कोविड-19 से मृत (प्रति) व्यक्ति के हिसाब से पचास हजार रुपए की सहायता राशि निर्धारित की गई है. अनुदान सहायता राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी.


संचालक स्वास्थ्य सेवाएं से मिली जानकारी के अनुसार, कोविड-19 से 22 सितंबर तक कुल 13563 व्यक्तियों की मौत हुई है. दिवंगत के परिजन अथवा आश्रित विभाग की ओर से जारी निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आर्थिक सहायता के लिए दावा प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके लिए अन्य दस्तावेजों के साथ CDAC (Covid-19 death ascertain committee) द्वारा जारी COVID-19 से मृत्यु के संबंधित आधिकारिक प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है.


जानकारी के अनुसार, प्रदेश के तमाम जिलों में गठित किए जाने वाले CDAC के लिए अभी प्रक्रिया जारी है. कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होने वाली समिति में स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे. कमेटी कोविड-19 से मौत की पुष्टि करने के बाद परिजन अथवा आश्रित को प्रमाण पत्र जारी करेगी.

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