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अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी द्वारा बहलाफुसलाकर भगा ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाना

अपहृत नाबालिग बालिका को आरोपी द्वारा बहलाफुसलाकर भगा ले जाकर कई बार शारीरिक संबंध बनाना


दशरंगपुर पुलिस ने अपहृता नाबालिग बालिका को बरामद कर उसके पिता को किया सुपुर्द।


आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल।


मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, चौकी दशरंगपुर थाना पिपरिया में एक नाबालिग पीडिता उम्र 16 वर्ष 02 माह को अज्ञात आरोपी दिनांक 05.06.2024 के रात्रि 03:30 बजे करीबन बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की पीडिता के पिता की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 206/2024 धारा 363 भा.द.वि. का अपराध दिनांक 05.06.2024 को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जो प्रकरण महिला संबंधी अपराध एवं नाबालिग पीडिता का होने से प्रकरण गंभीर अपराध का हो जाने से पुलिस अधीक्षक जिला-कबीरधाम डाँ. अभिषेक पल्लव (भा.पु.से.) के द्वारा पीडिता एवं आरोपी का हर संभव पतातलाश करने निर्देश देने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार(भा.पु.से.) एवं पुष्पेन्द्र बघेल (रा.पु.से.) व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रतीक चतुर्वेदी (रा.पु.से.) कबीरधाम के मार्गदर्शन पर 16 वर्षीय पीडिता को जयपुर राजस्थान से बरामद किया गया जिससे पूछताछ करने पर बताई कि घटना दिनांक को आरोपी विनय यादव पिता रामकुमार यादव उम्र 22 वर्ष निवासी खोखरी थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर के द्वारा शादी करने का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाना बताई। प्रकरण में धारा 366, 376(2)n भादवि, 6 पास्को एक्ट जोडी गई तथा आरोपी विनय यादव को दिनांक 22.06.2024 को गिरफ्तार कर आज दिनांक 23.06.2024 को न्यायिक रिमाण्ड पर पेश किया गया।


उपरोक्त कार्यवाही में चौकी दशरंगपुर उपनिरीक्षक अरविन्द साहू, सउनि संदीप चौबे, प्र आर संजय गुप्ता, आरक्षक विजय चंद्रवंशी, महिला आरक्षक रोहिणी साहू , का विशेष योगदान रहा है।

 
 
 

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