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नबलिक बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा बार-बार दुष्कर्म जैसे अपराध को अंजाम देने वाले मध्यप्रदेश के आरोपी को भेजा गया जेल

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नबलिक बालिका को बहला फुसला कर भगा ले जाने तथा बार-बार दुष्कर्म जैसे अपराध को अंजाम देने वाले मध्यप्रदेश के आरोपी को भेजा गया जेल


आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रंमाक 207/2024 धारा 137 (2) 87,64 (2) एम 65(1) बीएनएस, 06 पास्को एक्ट के तहत कि गई कार्यवाही


नाबालिक लडकी से शादी कर लगातार दुष्कर्म करने वाले मध्यप्रदेश के आरोपी को भेजा गया जेल पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव के दिशा निर्देश में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास कुमार एंव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बंधेल एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी संजय ध्रुव थाना स. लोहारा प्रभारी निरी०लालमन साव के मार्गदर्शन मे चौकी प्रभारी चौकी रणवीरपुर के उप.निरी.अजयकांत तिवारी के द्वारा चौकी रणवीरपुर व थाना स. लोहारा से टीम गठित कर गुमशुदा नबालिक अपहृता के पता साझी हेतू अप. जांच विवेचना पर रवाना हुये थे आरोपी द्वारा लगातार लोकेशन प्रयागराज, उत्तरप्रदेश, सिवनी कटनी, मध्यप्रदेश, बदला जा रहा था जिसे लगातार 04, 05 दिनो तक पिछा कर ग्राम गण्डई के बस स्टैण्ड पर बालिका के साथ आरोपी सहित धरदबोचा कर दस्तायाब किया गया जिसका चौकी रणवीरपुर मे अपराध क्रमांक 207/24 पंजीबद्ध कायम कर जांच विवेचना मे लिया गया था जो आरोपी के विरूद्ध नाबालिक लडकी को शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगा ले जाकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने पर अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी मुकेश अडमाची पिता धरमू अडमाची उम्र 22 साल ग्राम बीसावाडा थाना डुडासिवनी जिला सिवनी म.प्र. को गिरफ्तार कर अप.क्र0 207/2024 धारा 137 (2)87,64(2) एम65 (1) बीएनएस, 06 पास्को एक्ट मान.न्यायालय पेश किया गया उक्त कार्यावाही में चौकी प्रभारी उपनिरी.अजयकांत तिवारी के कुशल नेतृत्व मे चौकी रणवीरपुर व स. लोहारा पुलिस उपनिरी. अजयकांत तिवारी, सायबर सेल से सउनि चंद्रकांत तिवारी, आर. आकाश राजपूत प्र.आर. 394 लक्ष्मीनारायण अनंत, आर. क. 994 नंद कुमार साहू का विषेश योगदान रहा।

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