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हसदेव बॅराज ब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक संबंधी आदेश स्थगित, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया


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कोरबा। हसदेव बॅराज ब्रिज पर 20 टन से अधिक के खाली एवं लोडेड भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक संबंधी आदेश को स्थगित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रानू साहू ने ब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध संबंधी आदेश को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया है। पूर्व में हसदेव बॅराज पुल से 20 टन से अधिक वजन के खाली या लोडेड भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक संबंधी आदेश जारी किया गया था। उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश को अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया है।



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